दिल्ली CBI कोर्ट ने रेलवे “ज़मीन के बदले नौकरी” मामले में आरोप तय किए — लालू परिवार सहित 41 आरोपी
CBI की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की मुहर : कोर्ट बोली – “प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध बनता है”

नई दिल्ली / पटना: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित रेलवे “लैंड-फॉर-JOBS” घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, भाई तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती समेत कुल 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया।

⚖️ कोर्ट का रुख और टिप्पणी
📍 मुख्य न्यायाधीश का बयान:
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में “आरोपियों ने एक संगठनबद्ध क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया” — यानी उन्होंने भ्रष्टाचार और साजिश के तहत राजकीय नौकरियों के बदले जमीनें हासिल कीं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि रेलवे मंत्रालय को उनके कार्यकाल के दौरान “व्यक्तिगत संपत्ति की तरह” इस्तेमाल किया गया।

📍 कोर्ट ने क्या कहा:
✔ नौकरी के नाम पर मजदूरी-गैर-नियमित नियुक्तियों के बदले जमीनें ली गईं।
✔ सबूतों से यह प्रतीत होता है कि नियुक्तियाँ इसलिए दी गईं ताकि बाद में जमीनें परिवार के नाम ट्रांसफर हो जाएं।
✔ अभियुक्तों के खिलाफ गंभीर आरोप स्थापित होते दिख रहे है।
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👤 प्रमुख आरोपितों की सूची
नाम संबन्ध
लालू प्रसाद यादव
पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री, RJD प्रमुख
राबड़ी देवी
पूर्व मुख्यमंत्री, पत्नी
तेजस्वी यादव
बिहार के उपमुख्यमंत्री
तेज प्रताप यादव
नेता, लालू परिवार
मीसा भारती
राजद सांसद
(कुल 41 आरोपियों में कई कार्यालयीन और निजी व्यक्ति भी शामिल)

🧾 आरोप क्या हैं? (संक्षेप में)
🔹 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत —
➡ नौकरी के बदले जमीनें लेना / रिश्वत लेना।
🔹 आईपीसी धारा 120-बी — आपराधिक साजिश।
🔹 धोखाधड़ी, अनुचित लाभ — सरकारी नियमों का गंभीर उल्लंघन।
🔹 कुछ मामलों में PMLA (Money-Laundering) के अंतर्गत भी आरोप चल रहे हैं (जाँच ED ने भी की है)।
📌 यदि आरोप साबित होते हैं तो दोषियों को 7 साल तक की सजा तक हो सकती है। �
🏛️ कोर्ट में अब क्या होगा? आगे की प्रक्रिया➡ अब ट्रायल की hearing शुरू होगी।
➡ सबूत, गवाह, दस्तावेज पेश किए जाएंगे।
➡ आरोपियों को अपना बचाव पेश करने का मौका मिलेगा। �
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📢 कोर्ट प्रस्तावित रिएक्शंसन
तेज प्रताप यादव बोले:
“हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और चुनौती देंगे — हम निर्दोष हैं।”




