निवाड़ी जिले में धारा 163 लागू, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन और जुलूस पर रोक
कलेक्टर जमुना भिड़े ने BNSS 2023 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

निवाड़ी। जिले में कानून व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, हाल के दिनों में जिले में विभिन्न सामाजिक एवं जातीय संगठनों द्वारा बिना पूर्व सूचना के भारी संख्या में एकत्रित होकर जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन किए जा रहे थे। आयोजनों के समय और मार्ग की जानकारी न होने से यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी तथा शांति भंग होने की आशंका बनी रहती थी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

जारी आदेश के अनुसार, अब जिले में किसी भी प्रकार का जलसा, जुलूस, रैली या विरोध प्रदर्शन आयोजित करने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारियों से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना सूचना के भीड़ एकत्र करने, धरना देने अथवा प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लाठी-डंडे जैसे हथियारों एवं डीजे (DJ) के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन ऐसे प्रतिबंधित आयोजनों के लिए दूसरों को प्रेरित या उकसाने का प्रयास नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने बताया कि यह आदेश दिनांक 27 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव न होने के कारण आदेश को सार्वजनिक माध्यमों एवं समाचार पत्रों के जरिए प्रसारित किया जा रहा है।




