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समय पर काम न करने पर कलेक्टर सख्त: पृथ्वीपुर जनपद CEO पर लगा ₹1000 का अर्थदंड
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई; 4 दिन की देरी पर अगले महीने के वेतन से कटेगी जुर्माने की राशि

टुडे इंडिया न्यूज़ एमपी (निवाड़ी):
लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और निर्धारित समय-सीमा में जनता को सेवा उपलब्ध न कराने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। निवाड़ी जिला कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत पृथ्वीपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) दुर्गेश भूमरकर पर 1000 रुपये का अर्थदंड (शास्ति) अधिरोपित किया है।
क्यों हुई कार्रवाई?
- तय समय-सीमा: लोक सेवा गारंटी पोर्टल की 29 जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित आवेदन का निराकरण 29 जून 2026 तक किया जाना अनिवार्य था।
- लापरवाही: मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) द्वारा इस आवेदन का निराकरण तय तारीख से 4 दिन की देरी से 3 जुलाई 2026 को किया गया।
- जुर्माने की दर: अधिनियम के नियमों के तहत समय-सीमा का पालन न करने पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 4 दिनों का 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
अगले महीने के वेतन से कटेगी राशि, मिली सख्त चेतावनी
कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े ने संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं:
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- वेतन से वसूली: अधिरोपित की गई जुर्माने की राशि संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के आगामी माह के वेतन से वसूल की जाए।
- राजस्व में जमा: इस राशि को शासन के निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर चालान की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराई जाए।
- भविष्य के लिए हिदायत: कलेक्टर ने सख्त लहजे में अधिकारी को चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही और कार्यों में देरी की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नोट: जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आम जनता के काम में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लोक सेवा गारंटी अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।




