https://todayindianewsmp.live/wp-content/uploads/2024/01/jjujuu.gifUncategorizedनिवाड़ीभोपालमध्य प्रदेशलोकल न्यूज़विधानसभासागरसोशल मीडिया प्लेटफार्म

निवाड़ी: प्रताप फूड्स आटा मिल पर श्रम विभाग का छापा, 17 साल का किशोर काम करता मिला; वैधानिक कार्रवाई शुरू

​बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत कई धाराओं का उल्लंघन, सक्षम न्यायालय में प्रकरण पेश करने की तैयारी

​टुडे इंडिया न्यूज़, एमपी निवाड़ी:

जिला प्रशासन एवं श्रम विभाग द्वारा बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे विशेष निरीक्षण अभियान के तहत निवाड़ी जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है। श्रम विभाग की टीम ने प्रतापपुरा स्थित ‘प्रताप फूड प्राइवेट लिमिटेड’ आटा मिल पर अचानक छापा मारा, जहाँ निरीक्षण के दौरान नियमों को दरकिनार कर एक किशोर से श्रम कार्य कराया जाना पाया गया।

​सुबह 8 से शाम 5 बजे तक लिया जा रहा था काम

​निरीक्षण के दौरान संस्थान में कार्यरत किशोर की आयु उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार लगभग 17 वर्ष (जन्म तिथि 08 अप्रैल 2009) पाई गई। पूछताछ और जांच में सामने आया कि किशोर से आटा मिल में भारी बोरे खोलने और अन्य मजदूरी का कार्य लिया जा रहा था। इसके बदले उसे लगभग ₹11,000 प्रति माह वेतन दिया जा रहा था और उससे रोजाना सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक लगातार काम कराया जा रहा था।

​श्रम अधिनियम की कई धाराओं का उल्लंघन

​श्रम विभाग के अधिकारियों ने पाया कि संबंधित संस्थान द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में निहित प्रावधानों का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा था। संस्थान के विरुद्ध अधिनियम की धारा 3A, 7(2), 7(3), 7(5), 09, 11 एवं धारा 12 सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

​न्यायालय में पेश होगा मामला

​कार्रवाई के दौरान श्रम विभाग की टीम ने किशोर श्रमिक का बयान दर्ज कर लिया है और मामले से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज संकलित कर लिए हैं। संबंधित नियोजक (प्रबंधक/मालिक) के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मामला प्रस्तुत करने की कागजी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

​श्रम विभाग की सख्त चेतावनी

​श्रम विभाग, जिला निवाड़ी ने जिले के सभी औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों को सख्त हिदायत दी है कि वे बाल एवं किशोर श्रम से जुड़े सभी नियमों और प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में किसी भी संस्थान में ऐसा उल्लंघन पाया गया, तो उनके खिलाफ बिना किसी रियायत के कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Click to listen highlighted text!
error: Content is protected !!